राजस्व और कर

राजस्व अनुभाग

1.सीपीटी और पानी रजिस्टर की देखरेख, संपत्तियों का आकलन, सेवा शुल्क, विविध रजिस्टर, व्यापार लाइसेंस रजिस्टर, दुकान लाइसेंस रजिस्टर और किराया रजिस्टर की देखरेख करना ।

2.हाउस टैक्स, वाटर शुल्क, दुकान रेंट, लीज रेंट बिल तयार करना और उनकी रिकवरी करना।        

3.दुकानदारों / व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी करना।

4.वाहन प्रवेश कर को चलना ।

5.कम्युनिटी हॉल की बुकिंग  (यहाँ क्लिक करें)

 

   1)महात्मा फुले चैतन्य मंगल कार्यालय    2)छावनी परिषद लॉन :

    

मालमत्ता कर गणना

संपत्ति कर एआरवी का 20% @ लगाया जाता है। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके एआरवी का पता लगाया जाता है। • छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 116 के तहत नोटिस में प्राप्त सूचना के आधार पर एआरवी का मूल्यांकन और संशोधन किया गया। • धारा 116 के तहत प्राप्त सूचना का भौतिक स्थल निरीक्षण द्वारा सत्यापन किया जाता है। • उचित सत्यापन और संतुष्टि के बाद धारा 76 के तहत प्रस्तावित कर दिखाते हुए नोटिस जारी किया जाता है और एचओआर/किरायेदार को 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाता है। • एचओआर/किरायेदार को सीईओ से मिलने और स्वयं या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा आपत्ति की व्याख्या करने के लिए एक तिथि बताई गई है। • प्राप्त ऐसी सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण को अंतिम रूप दिया जाता है। • पहले से ही मूल्यांकन की गई संपत्तियों के एआरवी को सीईओ द्वारा तय किए गए कुछ प्रतिशत द्वारा संशोधित किया जाता है। (जैसे पिछला एआरवी = 2000 रु. 10% जोड़ें = रु. 2200 नया एआरवी और संपत्ति कर = 2200 x 20% = रु. 440) • अंतिम मूल्यांकन सूची सीईओ और पीसीबी के हस्ताक्षर के तहत तैयार और प्रमाणित की जाती है। • नवनिर्मित संपत्तियों के लिए एआरवी की गणना इस प्रकार है: • भूमि मूल्य + निर्माण की लागत / 20 = एआरवी